फतेहाबाद/जोइया: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरूण सिंघल की अदालत ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका की आत्महत्या मामले में प्रेमी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। उल्लेखनीय है कि यह फैसला 7 साल 1 माह और 24 दिन बाद आया है। इस केस में कुल 11 गवाहों में अपनी गवाही दी। वहीं आरोपी ने भी अपनी सफाई में अदालत में गवाही करवाई थी। जानकारी के मुताबिक ढाणी संाचला निवासी आरोपी कृष्ण कुमार के खिलाफ भूना पुलिस थाना में 15 जून 2018 को मृतका मंजू बाला के भाई ढाणी भोजराज निवासी अनिल कुमार की शिकायत पर आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस को दी शिकायत में अनिल कुमार ने बताया कि उसकी बहन मंजू बाला 13 महीने से आरोपी कृष्ण कुमार के साथ ढाणी सांचला में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। कृष्ण कुमार पहले से ही शादीशुदा था। उसकी बहन को कृष्ण की पत्नी सुनीता, मां संतरों देवी, भाई राजकुमार व सुभाष तंग व परेशान करते थे। इन पांचों से तंग आकर उसकी बहन मंजूबाला ने घर में बनी पानी की टंकी डूबकर आत्महत्या कर ली। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी कृष्ण कुमार को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
प्रेमिका की आत्महत्या मामले में प्रेमी बरी
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