अब आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटना में परिवार सुरक्षा योजना के तहत मिलेगा मुआवजा

Fatehabad Street Mail

फतेहाबाद/जोइया: फतेहाबाद जिले के पृथला गांव निवासी जोगिन्द्र व सनियाना निवासी रमेश कुमार की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर अदालत की अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव की ओर से अदालत में दायर हलफनामे के मुताबिक अब आवारा पशुओं की वजह से हुई सड़क दुर्घटनाओं मृत्यु व घायल होनेे की स्थिति के लिए पीडि़त परिवार को दीनदयाल उपाध्याय अंतोदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत मुआवजा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता जोगिन्द्र व रमेश कुमार की ओर से हाईकोर्ट में एडवोकेट भाल सिंह बेनीवाल ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता जोगिन्द्र के पिता की मृत्यु 18 अगस्त 2021 को आवारा पशु की वजह से हुई दुर्घटना नगर परिषद टोहाना की सीमा में हो गई थी और याचिकाकर्ता रमेश कुमार के बेटे मनदीप की मृत्यु भी 19 सितंबर 2023 आवारा पशु की वजह से उकलाना-भूना रोड पर हो गई थी। इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एक पीठ ने 18 अगस्त 2023 को इस संबंध में मुअवजा दिलवाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे लेकिन उन दिशानिर्देशों की पालना न होने पर याचिकाकर्ताओं ने अदालत की अवमानना करने बारे याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम अग्रवाल की एकल पीठ के समक्ष हरियाणा के मुख्य सचिव ने हलफनामा दायर कर दीनदयाल उपाध्याय अंतोदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत मुआवजा दिलवाने की बात कही गई। अब हरियाणा में ऐसे मामलों में मृत्यु या घायल होने पर इस योजना के तहत मिल सकेगा।

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