फतेहाबाद/जोइया: पुलिस वाहन पर हमला कर लूट का प्रयास करने के दो आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी आर चालिया की अदालत ने दोषी करार देते हुए 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों पर 7 हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने दोषियों ने आईपीसी की धारा 498 में सात साल की कैद, 401 में पांच साल की कैद, 411 व आम्र्ज एक्ट में 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है। शहर टोहाना पुलिस ने 9 जनवरी 2021 को बाबा बूटा शाह बस्ती टोहाना निवासी सुरेन्द्र उर्फ वकील व पंजाब के ऊबावाल गांव निवासी श्रवण उर्फ गोलू के खिलाफ आईपीसी की धारा 398, 401, 379 , 411 व आम्र्ज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस दल को मुखबरी होने पर पुलिस टीम अपने वाहन पर लगी बत्ती उतार कर मुखबरी वाली जगह पहुंची तो एक युवक गाड़ी के अगले टायर पर साइड में सरिया से हमला किया और दूसरे युवक ने चाकू दिखाकर पुलिस दल को कहा कि जो कुछ भी है निकाल कर दे दो नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पुलिस दल ने दोनों आरोपियों को काबू किया तो आरोपी सुरेन्द्र उर्फ वकील से सोने के जेवरात व दस हजार पांच सौ रुपयों की नकदी बरामद हुई। वहीं दूसरे आरोपी श्रवण उर्फ गोलू से भी पुलिस ने जेवरात व 9600 रुपयों की नकद राशि बरामद की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी सुरेन्द्र उर्फ वकील व श्रवण उर्फ गोलू को दोषी करार दिया था। अदालत ने इस मामले में दो साल तीन माह व ग्यारह दिन में अपना फैसला सुनाया।