फतेहाबाद: भारी मात्रा में हेरोईन रखने के तीन दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने 11-11 साल की कैद व 1-1 लाख 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी अरूण बंसल ने पैरवी की। जानकारी के मुताबिक सदर पुलिस ने एमपी रोही से झलनियां रोड नहर पुल के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान पुलिस पार्टी को देखकर एक गाड़ी चालक अपनी गाड़ी को वापस ले जाने लगा तो पुलिस ने पीछा करके गाड़ी को रोका। गाड़ी चालक ने अपना नाम पूर्णचंद निवासी भूना , सुमित निवासी चंदोकलां (कैथल) बताया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने नोटिस देकर बताया कि उन्हें यह अधिकार है कि उनकी तलाशी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में ली जा सकती है। इस पर पुलिस ने मौके पर एसडीओ रणजीत सिंह को बुलाकर गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के डैशबोर्ड से मोमी लिफाफे में 260 ग्राम हेरोईन बरामद हुई। इस मामले में पुलिस ने बाद में भूना निवासी नसीब सिंह को भी गिरफ्तार किया था। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात तीनों आरोपियों पूर्णचंद, सुमित व नसीब को दोषी करार दिया था।