फतेहाबाद: घर में घुसकर सांतवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी मोनू को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक के स्पेशल जज सुनील जिंदल की अदालत ने 20 साल की कैद व एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार जिले के एक गांव निवासी पीडि़ता छात्रा की मां पुलिस को शिकायत दी कि 14 अगस्त 2022 को सुबह करीब चार बजे की बात है, वह अपने किसी रिश्तेदारी में गई हुई थी। मेरा पति व मेरे ब”ो घर पर सो रहे थे तो मेरी लड़की के साथ मेरे जेठ के पोते सोनू ने दुष्कर्म किया। उसके साथ आरोपी डेविड भी था। उसने मेरी लड़की को धमकी दी की यदि शोर किया तो तेरे भाई को जान से मार दूंगा। पुलिस ने आरोपी मोनू और डेविड के खिलाफ आईपीसी की धारा 506, 450, 376-डीए, पोक्सों एक्ट व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी मोनू को दोषी करार दिया था। इस मामले में अदालत ने डेविड को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है