फतेहाबाद/जाखल: अब शहरी एरिया में घोड़ों, बैलगाडिय़ों व ऊंटों से खीचकर चलाने वाले वाहन चालकों को अपना रजिस्ट्रेशन नगरपालिका में करवाना होगा। यदि ऐसे वाहन चालक ऐसा नहीें करते तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। जानकारी के मुताबिक जाखल नगरपालिका के सचिव की ओर जारी सूचना में कहा गया है कि राजेश खांडेवाल बनाम ओपी चौधरी व अन्य मामले में उ”ा न्यायालय के आदेशों की पालना में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका जाखल क्षेत्र में घोड़ों, बैलगाडिय़ों व ऊंटों से खींचकर चलाता है तो वह तीन दिनों के भीतर नगरपालिका जाखल के कनिष्ठ अभियंता के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस बारे में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा जाता तो यह सूचना शून्य मानकर सरकार को भेज दी जाएगी। भविष्य में कोई व्यक्ति बिना रजिस्टे्रशन के यह कार्य करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाही की जाएगी।