फतेहाबाद। जिलाधीश मनदीप कौर ने जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 16 अक्टूबर से 9 नवंबर तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की ओपन स्कूल की 10वीं, 12वीं वार्षिक तथा डीएड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 163 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। जारी आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में किसी प्रकार के हथियार ले जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकता है। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन की पार्किंग नहीं की जा सकेगी। वाई-फाई युक्त मोबाइल फोन, ब्लूटूथ सहित अन्य डिवाइस के ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
भिवानी बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 163 लागू
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