- फतेहाबाद/जोइया: कोर्ट ऑफ ऑथोरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजिज एक्ट सिरसा (कैंप एट फतेहाबाद) ने भारतीय संचार निगत लिमिटेड फतेहाबाद में ठेके पर कार्यरत 22 कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए निगम के महाप्रबंधक को निर्देश दिए है कि वह इन 22 कर्मचारियों के बकाया वेतन के रूप में 5,30,943 रुपये की राशि 30 दिन के भीतर कोर्ट के पास जमा करवाएं। जानकारी के अनुसार निगम में ठेके पर कार्यरत अनिल कुमार, जसबीर सिंह, सुरजीत सिंह, मदन लाल, बलदेव ङ्क्षसह, सुरजीत, रविदास, यशपाल, राजेश कुमार, सुरजीत ङ्क्षसह, पवन कुमार, भूप सिंह, सुरेश कुमार, कृष्ण कुमार, टेकचंद, रोहताश, सुरेश, सत्य नारायण व रोहताश आदि ने कोर्ट में निगम के जनरल मैनेजर हिसार, उपमंडल अधिकारी (टेलिफोन) कार्यालय, फतेहाबाद व शगुन इंटरप्राइचेज चंडीगढ़ के खिलाफ अपने अधिवक्ता मनोज सनेजा के मार्फत शिकायत दर्ज करवाई। अपनी श्किायत में इन कर्मचारियों ने कहा कि वह ठेकेदार प्रथा के अंतगर्त निगम कार्यालय फतेहाबाद में काम करते थे और इस काम से अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। निगम से शगुन इंटरप्राईजेज चंडीगढ़ ने कार्य ठेके पर ले रखा था। जहां वह लाईनमैन के रूप में कार्य करते थे। इस कंपनी का ठेका अगस्त 2018 में खत्म हो गया और इस कार्य का ठेका नई कंपनी ने ले लिया तथा सभी कर्मचारियों को टेकओवर कर लिया लेकिन पिछली कंपनी ने उनका जून, जुलाइ्र्र व अगस्त माह का वेतन नहीं दिया। इसके अलावा कंपनी ने उनके खातों में ईपीएफ भी उनके खाते में जमा नहीं करवाया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शिकायतकर्ता कर्मचारियों के हक में अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट ने बीएसएनएल में ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों का तीन माह का बकाया वेतन जारी करने का दिया आदेश
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