फतेहाबाद/जोइया: न्यायायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की एनआई एक्ट की स्पेशल अदालत ने एक चेक बाउस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी किसान को दोषी करार देकर एक साल की कैद व याचिकाकर्ता बैंक को 9.50 रुपये मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए है। जानकारी के मुताबिक सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के मोहम्मदपुर रोही ब्रांच मैनेजर शांति लाल मीणा ने अधिवक्ता इंद्र सिंह सिहाग के जरिये मोहम्मदपुर निवासी जसदेव के खिलाफ चेक बाउंस का मामला अदालत में दर्ज करवाया था। दायर याचिका के मुताबिक आरेापी जसदेव ने बैंक से 6 लाख 86 रुपये, 1 लाख 65 हजार व 1 लाख रुपयों का लोन लिया था। लोन चुकाने के एवज में आरोपी जसदेव ने बैंक को 8 लाख 68 हजार 250 रुपयों का चेक दिया था जो बाउंस हो गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी जसदेव को दोषी करार दिया था।