फतेहाबाद: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उपभोक्ता को बड़ी राहत देते हुए आईसीआईसीआई लोबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया है कि वह उपभोक्ता को उसके वाहन की रिपेयरिंग करके सड़क पर चलने लायक अवस्था में 7 दिन के अंदर दें। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राजबीर सिंह, सदस्य हरीशा मेहता व डा. केएस निरानियां ने उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाते हुए कंपनी को उपभोक्ता से रिपेयरिंग कार्य के लिए ली गई 22936.24 रुपये की राशि 6 प्रतिश वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के भी आदेश दिए है। जानकारी के मुताबिक बड़ोपल निवासी कृष्ण कुमार ने इंश्योरेंस कंपनी और स्थानीय होंडा एजेंसी के खिलाफ अपने अधिवक्ता सुभाष चंद्र जांगू के माध्यम से आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। उपभोक्ता आयोग ने स्थानीय होंडा एजेंसी को रिपेयरिंग के बाद भी उपभोक्ता को वाहन न देने की एवज में 10 हजार रुपये की राशि भी उपभोक्ता को अदा करने को कहा है। उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी पर भी 11 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश की पालना 45 दिन में न करने पर अवार्ड राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने को कहा है।