फतेहाबाद: पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने चार साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक योग नगर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया निवासी रामजीलाल के खिलाफ मृतका आशा रानी के भाई दिल्ली निवासी राम नरेश की शिकायत पर शहर पुलिस थाना ने सात मई 2017 को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में केस दर्ज किया था। रामनिवास ने पुलिस को बताया था कि उसकी बहन की शादी नौ साल पहले आरोपी रामजी लाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही रामजी लाल उसकी बहन को तंग और यातनाएं देता था। इस पर वह हमारे पास दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद हमने पंचायत भी की, जिसमें आरोपी उसकी बहन को वापिस ले गया। उसके बाद दोषी ने उसकी बहन से कभी बात नहीं करवाई और ना ही उनसे कोई बात करवाई। इस वजह से कभी-कभी मेरी बहन से मिलने आ जाते थे। इस दौरान उसकी बहन उसके पिता को बताती थी कि अभी भी उसे यातनाएं दी जा रही हैं। मेेरे पिता मेरी बहन को समझाकर चले आते थे। छह मई 2017 को मेरे बहनोई ने हमें सूचना दी कि आशा रानी नें फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। जब वह मौके पर पहुंचे तो उसकी बहन मृत पड़ी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी को चार साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।