फतेहाबाद/जोइया: पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते उसकी हत्या करने के दोषी पति को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 10 हजार रुपयों का अर्थदंड भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक कन्हेड़ी निवासी भीम सिंह के खिलाफ मृतक उर्मिल के भाई तलवाड़ा निवासी सतपाल की शिकायत पर टोहाना शहर पुलिस ने 3 जुलाई 2018 आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत मेें सतपाल ने बताया कि उसकी बहन उर्मिल की शादी 16 साल पहले आरोपी भीम सिंह के साथ हुई थी। भीम सिंह उसकी बहन उर्मिल को तंग व परेशान करता था। 2 जुलाई 2018 को कन्हेंड़ी के सरपंच राजेश का उसके पास फोन आया तो हम गांव कन्हेड़ी पहुंचे। हमने देखा कि उर्मिल चारपाह पर पड़ी है। चारपाई के पास खून से सनी हुई एक कस्सी पड़ी है। मेरी बहन उर्मिल की हत्या मेरे बहनोई भीम सिंह ने की है। आरोपी भीम सिंह ने पुलिस को बताया कि हमारे गृहस्थ जीवन में मनमुटाव चल रहा था। मुझे उसके चाल चलन पर संदेह था। मैंने शाम को ही उसके मारने का मन बना लिया था। रात को सभी सो गए तो मैंने मौका देखकर चारपाई पर सो रही अपनी पत्नी उर्मिल की गर्दन पर कस्सी से वार करके उसकी हत्या कर दी और वहां से भाग गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी भीम सिंह को उसकी पत्नी उर्मिल की हत्या के आरोप में दोषी करार दिया था।