फतेहाबाद। राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला के सदस्य सचिव से प्राप्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायधीश डीआर चालिया की देखरेख में जिला फतेहाबाद मुख्यालय व उपमंडल रतिया व टोहाना के न्यायिक परिसर में 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस बारे जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव समप्रीत कौर ने बताया कि इस लोक अदालत में विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों अपराधिक, एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, एमएसीट, श्रम विवाद, बिजली व पानी बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, सर्विस मामलों सहित अन्य सिविल मामलों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले भी विभिन्न प्रकार की लोक अदालते लगाई जाएगी जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से मामलों को निपटाया जाएगा। लोक अदालत अपने समक्ष आये मामलों का निपटान करते समय पक्षकारों के बीच समझौता कराने या समाधान करने के कार्य करती है। सीजेएम समप्रीत कौर ने बताया कि संविधान के अनुसार गरीबों व समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि वे आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए और अपने लंबित पड़े मामलों का निपटान करवाए। सीजेएम ने पैनल अधिवक्ताओं से भी कहा है कि वे नागरिकों के कोर्ट में लंबित मामलों का निपटान इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाने के लिए जागरूक करें। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निपटान करवाने नागरिकों के समय व धन दोनों की बचत होती है।