फतेहाबाद: जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 21 व 22 अक्टूबर को सुबहकालीन व सायंकालीन सत्र में आयोजित करवाई जा रही ग्रुप-डी की लिखित परीक्षा व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक आयोजित करवाई जा रही 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के सफल आयोजन के दृष्टिगत धारा 144 के आदेश जारी किये है। जारी आदेश के तहत जिला में स्थित सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, हथियार जैसे तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, विस्फोटक पदार्थ व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित सभी फोटोस्टेट की दुकानें/साइबर कैफे के संचालन पर भी पाबंदी लगाई गई है। हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं पुलिस पर लागू नहीं होंगे। जिलाधीश द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं नकल रहित सम्पन्न करवाने के दृष्टिïगत यह आदेश जारी किये गए है।