फतेहाबाद: सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित फ्युचर मेकर कंपनी के सीएमडी राधेश्याम, एमडी बंसीलाल सहित कंपनी के अन्य लोगों के खिलाफ फतेहाबाद सत्र न्यायालय में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि फ्यूचर मेकर कंपनी पर इस क्षेत्र में सैकड़ो युवाओं से करोड़ो रुपयों की ठगी का आरोप है। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत में चल रही है। बंसी लाल ने इस मामले में अदालत द्वारा लगाए गए चार्जशीट के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में रिवीजन दायर की थी। रिवीजन के साथ साथ बंसीलाल ने हाईकोर्ट से ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बंसीलाल की ट्रायल पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में देश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जरिये चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फ्यूचर मेकर कंपनी के खिलाफ ट्रायल पर हाईकोर्ट में लंबित मामले के फैसला आने तक रोक लगा दी। आज जब इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत में सुनवाई होनी थी तो बंसीलाल के एडवोकेट नरेश सचदेवा ने अदालत को सुप्रीम कोर्ट के 21 जुलाई 2023 की फैसले की कापी दी। इसका अवलोकन करने के बाद एडीजे जीएस वधवा ने आगामी आदेश आने तक इस मामले की सुनवाई 11 सितंबर तक टाल दी।