फतेहाबाद/जोइया: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक उपभोक्ता ने खुद ही अपनी शिकायत दर्ज करवाई और खुद ही उसकी पैरवी करते हुए अपना केस जीत लिया। जानकारी के मुताबिक भूना रोड अशोक नगर के रहने वाले दीपक कुमार ने जीटी रोड पर स्थित एक ऑटोमोबाईल कंपनी व गुरूग्राम स्थित होंडा मोटरसाइकिल कंपनी के खिलाफ 27 सितंबर 2019 को आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में उसने बताया कि 9 अप्रैल 2019 को उसने ऑटोमोबाईल कंपनी से होंडा कंपनी की एक नई स्कूटी 74,700 रुपये में खरीदी, जिसमें पंजीकरण और बीमा चार्ज शामिल थे, लेकिन बीमा पॉलिसी मिलने पर उसने पाया कि उसमें स्कूटी का मॉडल 2018 है, जबकि उसने 2019 मॉडल की स्कूटी खरीदी थी। इस पर उसने कंपनी को 2019 मॉडल स्कूटी देने के लिए कहा तो उसका मामला कंपनी ने लंबा खींच दिया। कंपनी का यह एक्ट व कंडक्ट सेवाओं में कमी है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का हिस्सा है। आयोग के अध्यक्ष राजबीर सिंह , सदस्य डा. केएस निरानियां व हरीशा मेहता ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपभोक्ता दीपक कुमार के हक में फैसला सुनाते हुए ऑटोमोबाईल कंपनी को मॉडल में कमी के चलते 15 हजार रुपये की राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित उपभोक्ता को 45 दिन के भीतर देने के आदेश दिए। यदि कंपनी 45 दिन में ऐसा नहीं करती तो उसे 6 प्रतिशत की बजाय 9 प्रतिशत ब्याज अदा करना होगा। वहीं आयोग ने होंडा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत को रद्द कर दिया।