टोहाना: उपमंडलाधीश प्रतीक हुड्डा ने बताया कि दीपावली के अवसर पर 10 से 12 नवंबर तक केवल ग्रीन पटाखों/ आतिशबाजी की बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति संबंधित उपमंडल अधिकारी कार्यालय में 8 नवंबर को सायं 3 बजे तक अपना आवेदन निर्धारित फार्म में दे सकते हैं। अस्थाई लाइसेंस के बिना पटाखों, आतिशबाजी आदि की बिक्री करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना माना जाएगा। उन्होंने बताया कि टोहाना नगरपरिषद क्षेत्र में 4 जाखल नगर पालिका में क्षेत्र में दो स्टाल दिये जाएँगे। उन्होंने बताया कि टोहाना में दमकौरा रोड और जाखल में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान स्टाल लगाने के लिए निर्धारित किया गया है। एसडीएम ने बताया कि अस्थाई लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यक्ति संबंधि उपमंडल अधिकारी कार्यालय में 8 नवंबर सायं 3 बजे तक अपना आवेदन दे सकते हैं। अस्थाई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुरूप पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। नगर परिषद/ नगर पालिका/ थाना प्रबंधक/ बिजली विभाग/ कराधान अधिकारी से अनापति प्राप्त होने उपरांत स्टाल अलॉट की जायगी। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदन पर 9 नवंबर को ड्रा द्वारा निकाला जाएगा।