फतेहाबाद। उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लैंड मॉर्टगेज के किसानों द्वारा अपने-अपने जिलों में कार्यरत दी जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की शाखाओं से जो ऋण लिया हुआ था और किसान किसी कारणवश अपने ऋण की अदायगी समय पर नहीं कर पाए और उनका ऋण 30 जून, 2023 को अतिदेय हो गया, उन किसानों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक मुस्त ऋण निपटान योजना (ओटीएस) लागू की है।
उन्होंने जिन किसानों की मृत्यु हो चुकी है उनका 30 जून, 2023 तक का पूरा ब्याज और जुर्माना ब्याज मूलधन राशि और 30 जून, 2023 के बाद ब्याज बैंक में जमा करवाने माफ होगा। इसी तरह जो महिला किसान विधवा है उनको भी इसी तरह से 30 जून, 2023 तक के ब्याज और जुर्माना ब्याज की माफी अपना मूलधन और 30 जून, 2023 के बाद का ब्याज बैंक में जमा करवाने माफी दी जाएगी और बाकी किसानों को अपना मूलधन और 50 प्रतिशत ब्याज बैंक में जमा करवाने पर बाकी बचे हुए 50 प्रतिशत ब्याज की राशि और जुर्माना राशि की माफी दी जायेगी। यह स्कीम 30 जून, 2024 तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि एकमुश्त निपटान योजना के तहत फतेहाबाद जिला की 4 शाखाओं फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, व भुना में 385 किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी, 65 महिला किसान जो विधवा है और 916 किसान सामान्य श्रेणी के है, उनका लगभग 31 करोड़ रुपये का ब्याज माफ होना है। सरकार की सेटलमेंट योजना के तहत उन्हीं डिफाल्टर उपभोक्ताओं को ब्याज जुर्माना राशि माफी का लाभ मिलेगा, जो 30 जून तक अपना पूरा हिसाब करवाकर बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करता है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए बैंक मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप गोदारा अथवा मुख्यालय कार्यालय के दूरभाष नंबर 01667-227363 व मोबाइल नंबर 9416256982 तथा फतेहाबाद शाखा के दूरभाष नंबर 01667-220051 व मोबाइल नंबर 9416792329, भूना शाखा में मोबाइल नंबर 9416244428 व 9416278881, रतिया शाखा 01697-250103 व मोबाइल नंबर 9466141695 व टोहाना शाखा में मोबाइल नंबर 9416257650 व 9896700453 पर किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।
कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के डिफाल्टर ऋणियों को ब्याज मुक्त होने का सुनहरा अवसर, अंतिम तिथि 30 जून
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