फतेहाबाद, 13 नवंबर। जिला फतेहाबाद में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिलाधीश डॉ. विवेक भारती ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में किसी भी सार्वजनिक अथवा अधिकृत स्थान पर ठोस अपशिष्ट पदार्थ, प्लास्टिक अथवा कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 10 जनवरी, 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश में बताया गया है कि इन अपशिष्ट पदार्थों के जलाने से उत्पन्न धुएं के कारण वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए आदेशानुसार शहरी क्षेत्र में नगर आयुक्त व ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित कराएं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 223 तथा वायु (प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत दंड का भागीदार होगा।
जिलाधीश डॉ. विवेक भारती ने ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक एवं कचरा जलाने पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध
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